अब यूपी पुलिस मे हर साल होगी 33000 की भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति


भर्ती को मंजूरी दिए जाने के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भर्ती में देरी होती है, तो इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी दोषी होंगे। साथ ही हर साल की भर्ती शुरू होने से और परिणाम घोषित होने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन नहीं बदला जाएगा। अब हर साल 33 हजार पुलिसकर्मियों की भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस रोडमैप को मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने पुलिस फोर्स में खाली पड़े पदों को भरने की मांग की थी।