नयी दिल्ली, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। साथ ही कहा है कि रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से तत्काल जोड़ना जरूरी नहीं होगा। रिटर्न भरने के बाद 31 अगस्त तक उसे लिंक कराया जा सकता है।
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आयकर विभाग ने बताया है कि करदाताओं को हो रही दिक्कतों को देखते हुये वित्त वर्ष 2016.17 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 05 अगस्त तक आगे बढ़ायी गयी है। पहले यह 31 जुलाई थी।
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विभाग ने आगे बताया है कि रिटर्न की ई.फाइलिंग के लिए फिलहाल आधार नंबर का सिर्फ उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा। जिन करदाताओं का आधार कार्ड नहीं बना है, लेकिन उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है वे पावती रसीद के नंबर का उल्लेख कर रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न भरने के बाद उन्हें 31 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़ना होगा। उसने कहा है कि भरे गये रिटर्न को 31 अगस्त के बाद ही प्रोसेस किया जायेगा।
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पहले मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आयी थीं कि वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई से लागू करने के मद्देनजर लेखाकारों के व्यापारियों के खातों में व्यस्त रहने की वजह से अंतिम तिथि बढ़ाई जायेगी। हालाँकि, विभाग ने उस समय इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया था। अब उसने करदाताओं की कठिनाइयों को देखते हुये इसे 05 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है।