नई दिल्ली, कालेधन पर कड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने एक और ऐलान किया है। इसमें छापेमारी के बाद काला धन रखने वाले लोग पकड़े गए बेहिसाब धन का स्रोत नहीं बता पाएंगे तो टैक्स और जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी।
इससे पहले सरकार कालेधन को घोषित करने के लिए पहले भी दो मौके दे चुकी है। आमदनी का स्रोत बताया जाता है तो टैक्स और जुर्माने की राशि 107.25 फीसदी रहेगी। इसमें 60 फीसदी टैक्स, 30 फीसदी जुर्माना, 15 फीसदी सरचार्ज और 3 फीसदी शिक्षा उपकर शामिल हैं। अघोषित आय का स्रोत ना बता सकने की स्थिति में 137.25 फीसदी जुर्माना देना होगा। इसमें 60 फीसदी टैक्स, 60 फीसदी जुर्माना, 15 फीसदी सरचार्ज और 3 फीसदी शिक्षा उपकर शामिल हैं। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी के बाद बैंक जमा करने पर 50 फीसदी का भुगतान कर पाक-साफ होकर निकल सकते हैं।
प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (एनडब्ल्यूआर) राजेंद्र कुमार ने यहां कहा, हम लोगों से अपनी बैंकों तथा डाकघरों में जमा अघोषित नकदी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत खुलासा करने को कह रहे हैं। यह योजना 17 दिसंबर को पेश की गई है और 31 मार्च, 2017 तक खुली रहेगी।