एग्जिट पोल के प्रसारण-प्रकाशन पर निर्वाचन आयोग ने बढ़ायी रोक
March 5, 2017
लखनऊ, निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल के प्रसारण व प्रकाशन पर लगायी गयी रोक को अब 09 मार्च तक बढ़ा दिया है। गौरतलब हे कि आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया तथा अन्य किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसारण, प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार पर रोक लगायी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी. वेंकटेश ने बताया कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 04 फरवरी 2017 की सुबह सात बजे से 08 मार्च 2017 की शाम साढ़े पांच बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन तथा किसी भी तरह के परिणामों के प्रकाशन व प्रसारण पर लगी रोक को बढाकर अब 09 मार्च 2017 की शाम साढ़े पांच बजे तक कर दिया गया है।