नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करने के दौरान कारोबारी विजय माल्या का नाम लिए बगैर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि 5 साड़ी चुराने वाले को तो एक साल की कैद दी गई है जबकि करोड़ों लूटने वाले मजे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक साड़ी चोर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुई कही।
जानकारी मुताबिक सीएच एलिया नाम के एक शख्स को एक साल पहले हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। उसे बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स की पत्नी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सवाल किया कि तेलंगाना सरकार साड़ी चुराने के जुर्म में किसी व्यक्ति को हिरासत में कैसे ले सकती है?
मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा, एक व्यक्ति जो करोड़ों रुपए लेकर भाग गया जिंदगी के मजे कर रहा है। लेकिन यहां एक शख्स जिसने साडियां चुराई वह जेल में है। हालांकि कोर्ट ने सीधे-सीधे माल्या का नाम नहीं लिया, लेकिन इस तंज से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोर्ट का इशारा किस तरफ था। आरोपी सीएच एलिहा पर आरोप है कि उसने हैदराबाद में पांच साडियां चुराई हैं। तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने व्यापारियों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया। वह पिछले एक साल से बगैर ट्रायल के जेल में बंद है। उसकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।