नई दिल्ली, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्यों को अब बीमारी के इलाज के वास्ते अग्रिम राशि लेने के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं होगी बल्कि वे केवल स्व घोषणा पत्र देकर पैसा ले सकते हैं।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अनुच्छेद 68-जे और 68-एन में संशोधन कर दिया है और यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा। अब ईपीएफ के सदस्यों को अपना और अपने आश्रितों की बीमारी के इलाज के लिए ईपीएफ योजना के अंतर्गत अग्रिम राशि पाने के लिए केवल स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।