नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने बंद हुए पुराने 500 और 1000 के नोट को जमा कराने के लिए बैंकों और पोस्ट ऑफिस को छूट दे दी है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब जिले में मौजूद को-ऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंक भी अपने पास रखे पुराने नोटों को एक माह के अंदर आरबीआई से एक्सचेंज कर सकेंगे. इससे पहले 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था.
कई जिलों से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं कि किसानों को धन देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त कैश नहीं है. जिसके बाद सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों को पुराने नोट आरबीआई. से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है.
नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर 2016 को किया गया था. पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि आठ नवंबर 2016 की आधी रात से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे. 13 दिसंबर को आरबीआई की ओर से जारी की गई अंतिम आधिकारिक गणना के मुताबिक, बैंकों में 10 दिसंबर तक प्रतिबंधित नोटों में 12.44 लाख करोड़ रुपये जमा हुए थे.