नई दिल्ली, आगरा में वीएचपी नेता की हत्या के बाद केन्द्रीय मंत्री राम शंकर कठेरिया के भड़काऊ भाषण के मामले में दर्ज मुकदमे में अब कठेरिया का भी नाम शामिल हो गया है।हालांकि मुकदमे में इनका नाम आरोपियों में शामिल नहीं है।
आईजी लॉ एंड ऑर्डर भगवान स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में आगरा के लोहामंडी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बीट सब इंस्पेक्टर ने 49/16 नंबर से मुकदमा दर्ज किया है। यह धार्मिक भावना भड़काने का मामला है। विहिप नेता की हत्या के बाद 28 फरवरी को रामलीला मैदान में जो शोकसभा आयोजित हुई थी, उसमें कुछ ऐसी स्पीच हुई थी, जिससे धार्मिक भावना भड़कने का मामला बनता है। उसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गयी है। एफआईआर में अशोक लावण्या, प्रशांत चौधरी, कुंदनिका शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उस दौरान वहां मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया, सांसद बाबू लाल के नाम शामिल हैं।