लखनऊ, पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र को शुक्रवार हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने निलंबित कर दिया। उनके अधिकार भी सीज कर दिए गए हैं। ओम प्रकाश पॉक्सो कोर्ट में तैनात हैं और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।
शुक्रवार को गायत्री प्रजापति को जमानत देने के फैसले के खिलाफ सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही एडीजे ओम प्रकाश मिश्र के खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिल गए थे। चीफ जस्टिस डीबी भोंसले ने कोर्ट से उठते ही इस बाबत निर्देश जारी किया। चीफ जस्टिस ने गायत्री प्रजापति व दो अन्य की जमानत मंजूर करने पर स्पेशल जज की मंशा व सद्भावना पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे न्यायिक अधिकारी ने जिस तरह काम किया है, वह घोर आपत्तिजनक है।
सूत्रों के अनुसार, गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी 24 अप्रैल को दाखिल की गई थी। स्पेशल जज ने उस पर अगले ही दिन सुनवाई की तारीख लगा दी। 25 अप्रैल को विवेचक ने पूरी केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा लेकिन स्पेशल जज ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि एडीजीसी उपलब्ध केस डायरी से बहस के लिए तैयार हैं। जबकि उनकी ओर से भी मामले में समुचित निर्देश लेने के लिए तीन दिन का समय मांगा गया था।