नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पबुभा माणेक को राहत देने से इन्कार करते हुए उनकी अयोग्यता पर स्थगनादेश जारी करने से मंगलवार को इन्कार कर दिया।
गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले साल द्वारका सीट के इस विधायक को अयोग्य ठहरा दिया था।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ श्री माणेक की अपील खारिज कर दी। श्री माणेक इस महीने होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में मतदान करना चाहते थे।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल अप्रैल में श्री माणेक की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली थी और निर्देश दिया था कि द्वारका विधानसभा सीट रिक्त न घोषित की जाए, हालांकि शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के 12 अप्रैल के आदेश को स्थगित नहीं किया था, जिसमें श्री माणेक के निर्वाचन को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक त्रुटिपूर्ण नामांकन फार्म जमा किया था। उच्च न्यायालय ने इस सीट पर उपचुनाव कराने के आदेश दे दिए थे।