अहमदाबाद, गुजरात हाईकोर्ट ने जनगणना के जाति आधारित आंकडे सार्वजनिक करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया । राज्य में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बीच हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से जातिगत आंकडे जारी करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर एस रेडडी व न्यायाधीश वी एम पंचोली की खंडपीठ ने सरकार के नीतिगत फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया।
सरकारी अधिवक्ता अमित पंचाल ने बताया कि राज्य की ओर से 2015 में ही जनगणना की रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार के सुपूर्द कर दी गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री नीतिन पटेल ने बताया कि कांग्रेस की ओर से जस्टिस एमबी शाह की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मांग की जा रही है लेकिन गुजरात सरकार ने रिपोर्ट के अवलोकन के लिए पहले ही उनकी अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया है। यह टीम आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव व आपत्तियों का अवलोकन कर एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर मुख्यपमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपेगी।