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चारा घोटाले के तीसरे मामले मे, लालू यादव- जगन्नाथ मिश्रा को सजा, 6 हुये बरी

रांची,  सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चाईबासा कोषागार गबन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनायी है. साथ ही लालू यादव पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लालू यादव के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी पांच साल की सजा हुई है.

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चारा घोटाले के इस तीसरे मामले मे बहस दस जनवरी को पूरी हो गई थी और इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. बुधवार को हुई सुनवाई में लालू यादव के अलावा कुल 56 में से 50 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया जिसमे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल है. बाकी 6 को निर्दोष बताया गया है. सुनवाई में दौरान अन्य आरोपी जगन्नाथ मिश्रा अपनी पत्नी के देहांत के कारण नहीं आ पाए थे.

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 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कोर्ट चारा घोटाले की सुनवाई डे-टू-डे बेसिस पर कर रही है. झारखंड में चारा घोटाले में लालू यादव पर पांच मुकदमे दर्ज थे. जिनमे से पहले दो अन्य मामलों में भी लालू  को सजा हो चुकी है. चारा घोटाले का ये तीसरा मामला है.

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