चुनाव के दौरान शराब के इस्तेमाल पर रोक के लिये, की गयी ये कार्यवाही

नयी दिल्ली,  चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब के इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को चलाने वालों को ‘कपून या टोकन’ के आधार पर शराब नहीं बचने की हिदायत दी है।

एक सरकारी बयान में बताया गया है कि विभाग ने एक परिपत्र जारी कर समूची राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकान चलाने वालों को निर्देश दिया है कि वह दुकान खुलने और बंद करने के समय का कड़ाई से पालन करें। अपने परिपत्र में, विभाग ने शराब की दुकान चलाने वालों से कहा कि शराब की बिक्री सिर्फ स्कैनर के जरिए ही हो।

अधिकारी के मुताबिक, आदेश के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ शराब की दुकान चलाने वालों से ब्रांड बार स्टॉक रजिस्टर को अद्यतन (अप टू डेट) रखने को कहा गया है। साथ में, कूपन या टोकन के आधार पर कोई बिक्री नहीं होगी।’’ दिल्ली में 12 मई को मतदान होना है।

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