नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, संवैधानिक वैधता को कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह आदेश अवैध है इसे वापस लें।
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सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार (9 मई) को कलकत्ता हाई कोर्ट के जज को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था और उन्हें छह महीने की सजा सुनाई। साथ ही जस्टिस सीएस कर्णन को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया था।
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आदेश देने के 20 मिनट बाद ही जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करने वाला आदेश जारी कर दिया था। जस्टिस कर्णन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 11 बजे आदेश दिया। मैंने सुबह 11.20 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया। वो मीडिया को मेरे बयान न छापने का आदेश कैसे दे सकते हैं?
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जस्टिस कर्णन ने मंगलवार (9 मई) को चैन्नई में अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जस्टिस कर्णन आखिरी बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नजर आए थे और पुलिस अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई है। कर्णन मंगलवार को चेन्नई से कोलकाता पहुंचे थे। बुधवार को कलकत्ता के सरकारी गेस्ट हाउस से जस्टिस कर्णन अचानक गायब हो गए थे।
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