सीतापुर,भ्रष्टाचार समेत अन्य मामलों में निरूद्ध समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और विधायक मोहम्मद आजम खान उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा हो गये।
उच्चतम न्यायालय ने श्री खान की अंतरिम जमानत की अर्जी गुरुवार को स्वीकार की थी जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक श्री खान की रिहाई का आदेश जेल प्रशासन को देर रात मिल गया था जिसके बाद आज सुबह करीब आठ बजे उन्हे रिहा कर दिया गया। सपा नेता जेल से बाहर आने के बाद अपने परिजनों के साथ रामपुर के लिये रवाना हो गये। उन्होने हालांकि बाहर मौजूद पत्रकारों से बात नहीं की और उनकी कार के शीशे नीचे नहीं उतरे।
सपा नेता को जेल से लेने के लिये उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और सपा विधायक आशु मलिक पहुंचे थे। जेल के बाहर सपा समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुये जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम किये थे।
श्री खान के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के दो मुचलके जमा करने को कहा था, जिन्हें गुरुवार को दाखिल कर दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने आजम खान की रिहाई का परवाना जारी किया। सीतापुर जेल में परवाना पहुंचने के साथ ही आजम की रिहाई की तैयारी शुरू कर दी गई थी।
गौरतलब है कि श्री खान को उनकी पत्नी तजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम के साथ 27 फरवरी 2020 को सीतापुर जेल में लाया गया था। तजीन फातिमा को 2020 में ही जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया था जबकि अब्दुल्ला की रिहाई इसी साल 15 जनवरी को हुयी थी।
सपा नेता ने जेल में ही रह कर पिछला विधानसभा चुनाव रामपुर सदर सीट से लड़ा था और भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। हाल के दिनो में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की श्री खान से जेल में मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी थी हालांकि उन्होने सपा के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से मना कर दिया था।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने श्री खान की रिहाई का स्वागत करते हुये इसे न्याय की जीत बताया है।