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डीडीसीए चुनावों पर अदालत ने कहा, चुनाव प्रक्रिया एक बार शुरू होने पर रोक नहीं सकते

नयी दिल्ली ,  क्रिकेट निकाय डीडीसीए के चुनावों को स्थगित करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय अनिच्छुक नजर आया और उसने कहा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इसे रोका नहीं जा सकता।  न्यायमूर्ति विनोद गोयल और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक अवकाशकालीन पीठ ने यह राय भी व्यक्त की कि डीडीसीए चुनावों पर स्थगन चाहने वाली याचिका को काफी पहले दायर किया जाना चाहिए था।

अदालत ने मामले में आज बाद में अपना फैसला देने की बात कही। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया  के संविधान को अंतिम रूप दिये जाने तक दिल्ली एंड डिस्ट्रिक क्रिकेट असोसिएशन  के चुनावों पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता डीडीसीए के सदस्य की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एक मई को बीसीसीआई के संविधान को अंतिम रूप दिए जाने तक महाराष्ट्र राज्य क्रिकेट बोर्ड के चुनावों पर रोक लगा दी थी। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि उसे उच्च न्यायालय के 23 मार्च के आदेश में बदलाव के लिये पहले आना चाहिए था खास तौर पर जब उच्चतम न्यायालय का आदेश एक मई को ही आ गया था।