लखनऊ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लाइसेंस व पंजीयन की फीस बढ़ोत्तरी की अधिसूचना जारी कर दी है। जिससे सूबे में शनिवार से वाहनों के पंजीकरण के साथ सभी प्रकार के लाइसेंस की नई दरें लागू हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण व वाहनों के पंजीकरण की फीस में पांच से सात गुना तक बढ़ोत्तरी संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरटीओ कार्यालय में विभिन्न कार्यों के बदले जमा होने वाले फीस की दरों में दो से सात गुना तक बढ़ोत्तरी कर दी गई है।
दो पहिया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जहां 30 रुपए लगती थी, उसे अब बढ़ाकर 200 रुपए रुपए कर दिया गया है, जिसमें 150 रुपए आवेदन फीस के साथ 50 रुपए टेस्ट फीस शामिल है। आवेदक अगर लर्निंग डीएल टेस्ट में फेल हो जाता है तो आवेदक को 50 रुपए टेस्ट की फीस फिर से जमा करनी पड़ेगी। अधिकारी ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य किसी काम के बदले पुरानी फीस दरों के आधार पर ऑनलाइन भुगतान किया है और फीस बढ़ोत्तरी के बाद काम पूरा करने पहुंचे है तो बढ़ी हुई फीस की दरों में जो भी अंतर होगा उसे तत्काल जमा करना पड़ेगा। अधिकारी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यूपी समेत भारत के सभी राज्यों में फीस बढ़ोत्तरी की अधिसूचना 29 दिसम्बर को जारी कर दी थी।
नई दरों के मुताबिक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 30 के बजाए 200 और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 300 के बजाए 700 रुपए लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आरटीओ कार्यालय में 28 विभिन्न तरह के कार्यों के बदले फीस चुकानी पड़ती हैं। अब इन सभी कार्यो के बदले बढ़ी हुई दरों के मुताबिक फीस जमा करना होगा। नए लाइसेंस व नवीनीकरण की फीस सभी वाहनों के लिए पहले 30 रुपए थी अब 200 रुपए, स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 250 की जगह अब 700 रुपए देने होंगे। इसी प्रकार, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 500 की जगह 1000 रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 200 की जगह 250 रुपए, अवधि बीतने के बाद नवीनीकरण के लिए 200 के स्थान पर 300 रुपए, स्कूली वाहन लाइसेंस हेतु 2500 के बदले अब 10000 रुपए, डुप्लीकेट स्कूली वाहन लाइसेंस के लिए 2500 की जगह 5000 रुपये, लाइसेंस का पता बदलने पर पहले कोई फीस नहीं थी अब 200 रुपए अदा करने होंगे।
वहीं वाहनों के पंजीकरण के लिए भी नई दरें जारी की गई हैं। मोटरसाइकिल के लिए पहले 60 रुपए देने पड़ते थे, मगर अब 300 रुपए देने होंगे। इसी तरह, मोटरकार के लिए 200 की जगह अब 600 रुपए, लाइट मोटर व्हीकल टैक्सी के लिए 300 की जगह 1000 रुपए मीडियम, गुड्स, पैसेंजर के लिए 400 के स्थान पर 1000 रुपए, हैवी गुड्स-पैसेंजर वाहन के लिए 600 के बदले अब 1500 रुपए तथा इम्पोर्टेड मोटरकार के लिए 800 की जगह अब 5000 रुपए खर्चने होंगे।