चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर होमगार्ड के जवान को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भीटारी गांव के नौबस्ता निवासी बग्गड ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री धनपतिया की शादी होमगार्ड रामकिशोर निवासी खंदेवरा रैपुरा के साथ की थी। शादी के बाद से ही धनपतिया का पति दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करता था और इसे लेकर उसकी पुत्री के साथ मारपीट करता था।
घटना के 10 दिन पहले भी उसने धनपतिया का दाहिना हाथ तोड दिया था। जिसकी शिकायत 100 नम्बर पुलिस से की गयी थी। जिसमें पुलिस ने समझौता करा दिया था। इसके बाद 11-12 मार्च 2016 की रात रामकिशोर ने उसकी पुत्री को फांसी से लटकाकर मार दिया। मृत्यु से पूर्व उसकी पुत्री के हाथ में प्लास्टर चढा था। इसके चलते वह हाथ भी नहीं उठा सकती थी। ऐसे में प्लास्टर के कारण उसकी बेटी फांसी नहीं लगा सकती थी।
वादी के अनुसार ससुराल में उसकी बेटी को दहेज के लिए जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज विनीत नरायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दहेज हत्या का दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामकिशोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।