संतकबीरनगर, उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) काशिफ शेख ने पत्नी के हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अदालत ने छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की भी सजा देने का आदेश दिया है ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि जनपद गोरखपुर के गोपालपुर निवासी रामदयाल ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसने अपनी बहन ममीता की शादी वर्ष 2014 में मिश्रौलिया थाना धनघटा निवासी धर्मेन्द्र चौहान से की थी तथा शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान-दहेज दिया था। शादी के बाद उसके बहनोई धर्मेन्द्र चौहान अंगूठी व माला की मांग करते थे तथा न देने पर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे।
इस बीच 21 मार्च 2017 को धर्मेन्द्र और उसकी मां ने मिलकर उसकी गर्भवती बहन की हत्या कर दी। सूचना पर वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा व थाना धनघटा में एफआईआर पंजीकृत कराया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों की गवाही कराई गई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मौत का कारण जहर का सेवन किये जाने की पुष्टि हुयी।
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी धर्मेन्द्र चौहान को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।