नयी दिल्ली ,चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के बाद सर्वेक्षण की खबर प्रकाशित करने के मामले में सम्पादक और सर्वेक्षण करने वाली कम्पनी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट ;एफआईआरदर्ज करने का निर्देश दिया है। एेसा नही कि चुनाव आयोग ने यह निर्णय अचानक ले लिया हो। आयोग ने 27 जनवरी को अधिसूचना जारी करके कहा था कि 4़ 2़ 17 की सुबह सात बजे से आठ मार्च की शाम साढ़े पांच बजे के बीच भी मतदान के बाद किसी तरह के सर्वेक्षण या परिणाम के बारे में कोई खबर नहीं छापी जा सकती है। जनप्रतिधिनित्व कानून 126 , का उल्लंघन करने पर दो साल की सजा या जुर्माने के साथ या दोनों दंड सुनाया जा सकता है।
आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखे पत्र में यह निर्देश दिया है कि आयोग की 27 जनवरी को जारी अधिसूचना और जनप्रतिनिधित्व कानूनए 1991 की धारा 126 के उल्लंघन के मामले में अखबार के सम्पादकध्प्रबंध संपादक, मुख्य सम्पादक और मतदान का सर्वेक्षण करने वाली कम्पनी रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
आयोग ने पत्र में लिखा है कि दैनिक जागरण ने उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम चरण के मतदान के बाद सर्वेक्षण की यह रिपोर्ट अखबार की वेबसाइट इंग्लिशडॉटजागरणडॉटकॉम पर छापी है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार बना सकती है।
जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत कोई भी मतदान के बाद सर्वेक्षण की खबर न तो अखबार में प्रकाशित कर सकता है या इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिखा सकता है। और
आयोग ने कहा है कि रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और दैनिक जागरण ने मतदान बाद सर्वेक्षण को प्रकाशित करके जनप्रतिनिधित्व कानून 126 ए और बी के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 का भी उल्लंघन किया है। आयोग ने प्रथम चरण के दौरान जिन जिलों में मतदान हुआ हैए उसके चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अखबार के प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दायर करें। आयोग ने इस संबंध में आज शाम छह बजे तक रिपोर्ट भी मांगी है।