देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लगभग तीन महीने बाद शनिवार को मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विषयक बारह बिन्दुओं पर परामर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत, विद्युत सुरक्षा विभाग के पदीय ढांचे के पुर्नगठन का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत, वर्तमान पदीय ढांचे में सृजित 65 पदों के सापेक्ष 123 पदों को पुर्नगठित किये जाने विषयक विभागीय प्रस्ताव के सापेक्ष, 80 पदों के सृजन प्रस्ताव एवं पुर्नगठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
शैलेश बगौली ने बताया कि उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024 के प्रख्यापन का कैबिनेट ने फैसला लिया है। इसका ड्राफ्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों एवं केरल राज्य के मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिनियम, 2019 के आधार पर तैयार किया गया है। कैबिनेट ने आवास विभाग के अन्तर्गत, राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल वर्गीय संवर्ग में केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के संबंध में कार्मिक विभाग की नियमावलियों को अंगीकृत किये जाने तथा नियुक्ति प्राधिकारी नियत किये जाने के संबंध में भी निर्णय लिया। अभी प्राधिकरणों में लिपिक वर्ग तथा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित नहीं है, जिस कारण प्राधिकरणों में सृजित सीधी भर्ती के पदों पर चयन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड वित्त सेवा के अन्तर्गत, सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित वित्त अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन खातों को कारपोरेट सेलरी एकाउन्ट / पैकेज की सुविधा प्रदान किये जाने का भी कैबिनेट निर्णय लिया गया है। साथ ही, पर्यटन नीति, 2018 में संशोधन किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया।
शैलेश बगौली ने बताया कि कैबिनेट ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु मोबाइल इकाइयां फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन हेतु आठ आउटसोर्स पदों के सृजन के सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इसके अंतर्गत, गढ़वाल मण्डल के देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित किये जाने एवं विश्लेषणशाला हेतु सम्बन्धित तेरह पद सृजन किये जाने के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय, नैनीताल के सहयोग से पारिवारिक न्यायालयों के मामलों पर जनपद देहरादून में दिनांक छह एवं सात अप्रैल को आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन में सम्बन्धित संस्था द्वारा व्यय की गई धनराशि के भुगतान हेतु अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) में शिथिलीकरण/छूट प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सहकारी समितियों में परिवारवाद को समाप्त करने, सहकारी समितियों की प्रबन्धन समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने एवं समिति के कार्यों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि करने के साथ ही उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य व सभापति पद पर महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2004 के विभिन्न नियम तथा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 के नियम-28 एवं 47 में संशोधन किये जाने के संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अलावा, जनपद देहरादून के अन्तर्गत, महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित विकास किये जाने हेतु परिसर में अधिवास कर रहें परिवारों को विस्थापित किये जाने हेतु कैबिनेट द्वारा नीति विषयक निर्णय को अनुमोदित किया गया है। सुनियोजित विकास किये जाने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन किये जाने तथा विशेषज्ञ डॉक्टर को सेवाअवधि 65 वर्ष किये जाने का भी निर्णय लिया। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कोई भी नियमित भर्ती कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है तथा अन्य विभागों/कार्यालयों से सेवा-स्थानांतरण के माध्यम से और बोर्ड कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय के सीधी भर्ती के पद (तीन कनिष्ठ सहायक) कार्मिकों के समायोजन हेतु उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर संविलयन नियमावली 2024 को प्रख्यापित किया जाने तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा अवधि 65 वर्ष किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।