देहरादून, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में विभिन्न 15 विषयों पर सहमति व्यक्त की गई हैं।
सचिवालय मीडिया सेंटर में आज मंत्रिमंडल के निर्णयों की संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य सचिव डॉ एसएस सन्धु ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ऊधमसिंह नगर जिले में, तहसील जसपुर से हटाकर 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश की नीति के स्थान पर राज्य की नई परिवहन कर सेवा नियमावली प्राख्यापित कर दी गई है। बैठक में तीन मंत्रियों ने राज्य से बाहर होने के कारण वर्चुअल भागेदारी की।
डॉ सन्धु ने बताया कि केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य के अंतर्गत, जगह की कमी को देखते हुए एक मंजिल भवन को दो मंजिल तक बनाने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही, बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों में निर्माण कार्य के लिए आई.एन.आई कन्सेंलटेंसी एजेंसी को अधिक मैनपॉवर कार्य में लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जबकि उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत के जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति दी गई। यह पद परियोजना संचालन की अवधि तक ही कार्यरत रहेंगे।
उन्होंने बताया कि आवास विभाग के अंतर्गत रेरा, उत्तराखण्ड भू-सम्पदा वि-नियमन एवं विकास एवं विक्रय के लिए करार नियम 2022 के अंतर्गत क्रेता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रारूप को स्वीकार किया गया।
मंत्रिमंडल ने न्याय विभाग के अंतर्गत, सिविल जज, जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के सम्बोधन की स्वीकृति प्रदान की है। सितारगंज स्थित चीनी मिल को पी.पी.पी मोड में चलाने के लिए मांगी गई एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट में सुझाव को देखते हुए कुल निवेश का सुरक्षा धनराशि 05 प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत तथा धरोहर धनराशि को एक प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है।
मंत्री मण्डल ने एक और बड़ा फैसला शिक्षा के क्षेत्र में किया है। अब कक्षा एक से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को शामिल किया जाएगा। परिवहन निगम के अंतर्गत, पूर्व में चयनित 24 अभ्यार्थियों को निगम की खराब हालात को देखते हुए नियुक्ति नहीं दी गई थी, अब इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही, परिवहन विभाग के ही अंतर्गत, रेलवे मैनुअल के अनुसार, रेलवे ट्रैक के आसपास विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए अब रेलवे विभाग से सहमति लेनी होगी। ताकि ट्रैक को किसी प्रकार क्षति न पहुंचे। इसके लिए रेलवे मैनुअल को एडाप्ट किया गया है।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत, छात्र निधि नियमावली में बदलाव करते हुये, जो छात्र एक वर्ष तक अपने कासन मनी को नहीं लेते है, उस धनराशि को कॉलेज के विकास पर खर्च करने की अनुमति दी है। चिकित्सा विभाग में कोविड के अंतर्गत, भर्ती किये 1662 अस्थायी कार्मिकों की सेवा अवधि समाप्त होने पर इनकी नियुक्ति की तिथि के शर्तों के अनुसार, 06 माह का सेवा विस्तार देने का कैबिनेट ने निर्णय किया है।
मंत्रिमंडल ने राज्य की आय को पांच वर्ष में दोगुना करने के लिए, विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लेने एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्संलटेन्सी ऐजेंसी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।