बारां, राजस्थान के बारां में अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बारह साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई हैं।
पोक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने इस मामले में आरोपी एवं कोटा निवासी नरेन्द्र सिंह को दोषी करार देते हुए शनिवार को यह सजा सुनाई। उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
विशेष लोक अभियोजक महेश त्यागी ने बताया कि आठ मार्च 2018 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने अंता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नरेंद्र सिंह उर्फ बंटी सात मार्च को उसकी नाबालिग बेटी को रात डेढ़ बजे भगाकर ले गया। इस दौरान नाबालिग का मोबाइल भी साथ ले गया। जांच में सामने आया कि नाबालिग के मोबाइल में 13 मार्च को जो सिम डाली गई, वो सिम कोटा के संजय नगर निवासी नरेंद्र सिंह की थी। पुलिस ने 20 मार्च 2018 को नाबालिग को कोटा के रामचंद्रपुरा से लाकर बयान लिए।
पीड़िता ने बयानों में बताया कि ट्रक चालक संजय नगर कोटा निवासी नरेंद्र सिंह उसे ट्रक में बैठाकर ले गया। पीड़िता के कहने पर भी उसे पलायथा नहीं उतारकर कोटा ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।