नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को नीट के परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को खत्म कर दिया है जिसमें इस रिजल्ट को जारी करने पर रोक लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि नतीजे 26 जून से पहले जारी किए जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की याचिका पर सभी संबंधित पक्षों पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि कोई भी हाई कोर्ट इस मसले पर याचिका की सुनवाई न करे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कहा कि वह रिजल्ट जारी करे और काउंसलिंग शुरू करे. इसके बाद बताया जा रहा है कि बोर्ड 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर सकता है.
इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच द्वारा नीट रिजल्ट पर रोक लगाए जाने के बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी. मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने 8 जून को नीट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी. नीट रिजल्ट पर रोक का मामला करीब 12 लाख अभ्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है. करीब साढे दस लाख छात्रों ने हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दी थी, जबकि करीब सवा से डेढ लाख छात्रों आठ क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में बैठे थे.
परीक्षा में असमानता का हवाला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्नपत्र इंग्लिश की तुलना में सरल थे. इसके साथ ही परीक्षा रद्द करने की मांग भी की गई थी. मद्रास हाईकोर्ट में सीबीएसई ने परीक्षा में असमानता से इनकार किया था.