चित्रकूट , उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने पत्नी को मरने के लिए उकसाने के अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास और 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिलौरा के पडरी गांव के निवासी विष्णु प्रसाद ने आठ नवंबर 2015 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसकी बहन सुरतिया का पति प्रेमचंद निरंतर उसका उत्पीड़न करता था। कपसेठी गांव के बाहर बगिया में आठ नवंबर 2015 को सुरतिया का शव मिला था।
सुरतिया की मौत के लिए उसके भाई विष्णु प्रसाद ने प्रेमचंद को जिम्मेदार ठहराते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
जिला न्यायाधीश आरपी सिंह ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को निर्णय सुनाया जिसमें दोषी सिद्ध होने पर अभियुक्त प्रेमचंद को पांच वर्ष सश्रम कारावास और 40000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई । अर्थदंड में से 30000 रूपये मृतका के आश्रितों को देने के आदेश दिए गए हैं।