नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे में शराब की बिक्री पर बैन लगाया जाए। कोर्ट की एक बेंच की अगुआई कर रहे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने और कोर्ट ने ये बात कहा कि हाईवे पर मौजूद दुकानों का जितनी तारीख तक लाइसेंस है, तब तक वे ऑपरेट कर सकते हैं। 31 मार्च, 2017 के बाद लाइसेंस रिन्यू नहीं होना चाहिए।
बुधवार को ही कोर्ट ने संकेत दे दिए थे कि हाइवे पर मौजूद शराब की दुकानों को बंद किया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक, यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि रास्ते में शराब की दुकानों को देख वहां से गुजर रहे लोगों का मन विचलित होता है। जो लोग शराब पी लेते हैं उनके एक्सिडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईवे पर और उसके करीब स्थिति शराब की दुकानों के लाइसेंस बंद होने चाहिए। हालांकि अदालत ने इन दुकानों को उनके मौजूदा लाइसेंस की अवधि तक चलाए जाने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर शराब की सभी दुकानों के लाइसेंस 31 मार्च 2017 के फिर से जारी न हों।