प्रत्याशियों के सोशल मीडिया एकाउंट और बैंक एकाउंट पर रहेगी, आयोग की खास नजर

नई दिल्ली,  लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के सोशल मीडिया एकाउंट पर भी चुनाव आयोग की खास नजर रहेगी। इसके लिए सभी प्रत्याशियों को नामांकन के समय अपने-अपने सोशल मीडिया एकाउंट का ब्योरा जमा करना होगा।

कोई भी प्रत्याशी अपने सोशल मीडिया एकाउंट से दूसरी पार्टी या प्रत्याशी पर आक्षेप करता हुआ पाया जायेगा तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का दोषी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों को नोमिनेशन के समय अपने सोशल मीडिया का ब्योरा जमा करना होगा ताकि चुनाव से संबंधित बनी एमसीएमसी कोषांग द्वारा सभी सोशल मीडिया अकाउंट को बारिकी से मोनिटर किया जा सकें।

कोई भी प्रत्याशी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दूसरे पार्टी या प्रत्याशी पर आक्षेप करता हुआ अगर पाया गया तो वह आदर्श आचार संहिता के तहत दोषी पाया जायेगा तथा उचित कार्रवाई की जायेगी।
राजनीतिक प्रतिनिधि बल्क एसएमएस को राज्यस्तर पर स्वीकृति लेकर ही इसका प्रयोग कर सकेंगे। इसका उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

निर्वाचन 2019 को लेकर छपने वाले पोस्टर और पैम्पलेट के कंटेन्ट को राज्यस्तर पर गठित एडवरटाइजिंग स्क्रीनिंग कमिटी से अनुमति लेने का भी प्रावधान किया गया है। इन प्रवाधानों का नहीं माने जाने की स्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

लोकसभा निर्वाचन 2019 को देखते हुए सभी बैंकों को विशेष रूप से नसीहत दी गयी है कि बल्क ट्रांजेक्शन का रिपॉर्ट दैनिक स्तर पर प्रशासन को भेजा जाए। इसके तहत किसी एक बैंक अकाउंट से विभिन्न बैंक अकाउंटो में पैसे ट्रांसफर की स्थिति में भी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपना होगा।

सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों को एक दिन में दस हजार नकद से ज्यादा खर्च न करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया।

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