राजगढ़़, मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के बगैर सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने निर्देश दिए है कि जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अनुविभाग क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलनों की विशेष निगरानी रखेंगे। जिले में कोई भी विवाह सम्मेलन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की पूर्व अनुमति के बगैर सम्पन्न नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न समाजों में सामूहिक विवाह सम्मेलन अक्षय तृतीया तथा अन्य विवाह मुहूर्तों पर आयोजित किये जाते हैं, जिसमें बाल विवाह होने की आशंका रहती है। अब विवाह आयोजन समिति को वैवाहिक जोड़ों की सूची तथा उनके आयु संबंधी दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में जमा करने होेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह आयोजित नहीं होगा तथा बाल विवाह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।