मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की विशेष पाक्सो अदालत महिला के साथ धोखाधड़ी एवं बलात्कार करने के मामले में एक अभियुक्त को 14 साल के कारावास के साथ तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार नवम्बर 2009 को जब वह 16 साल की थी तो उसकी मुलाकात राशिद नामक व्यक्ति से हुई थी। पीडिता का यौन शोषण करने की बदनियत से राशिद जून 2010 में उससे निकाह का झांसा देकर भगा ले गया था और जमुना बिहार कालोनी में उसे छात्रा बताकर न केवल कमरा दिलवा दिया बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया। उसने जब निकाह के लिए जोर दिया तो 10 अगस्त 2010 राशिद, उसका भाई जीशान, चचेरा भाई सलमान, दोस्त विष्णु चायवाला और कान्हा चायवाला उसे जयगुरूदेव मन्दिर के आगे आफिसनुमा इमारत में ले गए जहां विवाह अधिकारी का बोर्ड टंगा था। इसके बाद वहा एक रजिस्टर में उसके, राशिद एवं गवाहों के दस्तखत कराकर यह कहा कि अब उसकी कोर्ट मैरिज हो गई है।
उसके बाद राशिद उसका शौहर बनकर उससे संबंध बनाता रहा जिससे तीन अक्टूबर 2012 को उसने बेटे को जन्म दिया। रिपोर्ट लिखाते समय वह आठ माह की गर्भवती थी। जब कि राशिद एक बार उसका जबरन गर्भपात भी करा चुका था। जब राशिद उसे कई बार कहने के बावजूद अपने घर नही ले गया तो वह स्वयं वहां पहुंच गई। वहां पर उसकी मां मुन्नी और पिता हशमत ने उससे कहा कि अगर वह अपने पिता से पांच लाख रूपए दिलवा दे तो उसका निकाह राशिद से करा दिया जाएगा और जो कोर्ट मैरिज बताई गई थी वह फर्जी थी । उधर राशिद ने उससे कहा कि यदि वह अपने पिता से पांच लाख नहीं दिला सकती तो वह इंतजार करे और जब वह अपना कोई कारोबार शुरू कर लेगा तो निकाह कर लेगा। उसके बाद राशिद ने उसे आत्महत्या करने की साजिश रचकर पहले बदनाम करने लगा बाद में राशिद और उसके भाई जीशान ने कहा कि वह मथुरा छोड़ दे वरना उसे काटकर रेल लाइन पर डाल दिया जाएगा ।
पीड़िता की तहरीर पर 24 अक्टूबर 2013 को मथुरा कोतवाली में धारा 363, 366, 376, 420,506 (2), 313 ,120बी आईपीसी के अन्तर्गत राशिद, उसके पिता हसमत, उसकी मां मुन्नी, उसके भाई जीशान निवासीगण ओम अस्पताल के सामने मथुरा, सलमान हाल निवासी डीग गेट मथुरा एवं कान्हा निवासी गोविन्दनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया ।
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अमर सिंह ने बुधवार को आरोप सिद्ध न होने पर हसमत, मुन्नी, जीशान, सलमान एवं कान्हा को दोषमुक्त कर दिया जबकि राशिद को दोषी ठहराते हुए14 साल की सजा और विभिन्न धाराओं में तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया । जुर्माना अदा नहीं करने पर सजा की चैथाई सजा उसे और भुगतनी होगी।