बेंगलुरु, कर्नाटक पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गुरुवार को आरोप पत्र दाखिल किया।
राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने उस घटना की जांच की, जिसमें शिकायत मिला था कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने दो फरवरी को नाबालिग से कथित छेड़छाड़ की थी।
यह घटना तब हुई जब लड़की और उसकी मां 2015 के बलात्कार मामले की जांच में सहायता मांगने के लिए उसके घर गई थी। दुखद बात है कि 26 मई को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लड़की की मां का निधन हो गया।
बीएस येदियुरप्पा (81) पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आरोप लगाया गया है, जिसमें नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए तीन से पांच साल की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
चार्जशीट में बीएस येदियुरप्पा और उनके सहयोगियों अरुण वाईएम, रुद्रेश एम और वाई मारिस्वामी को आईपीसी की धारा 204 और 214 के अंतर्गत कथित रूप से सबूत नष्ट करने और अपराध छिपाने के लिए गवाहों को रिश्वत देने की कोशिश करने का भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि भाजपा नेता से टकराव के दौरान लड़की की मां द्वारा बनाए गए एक वीडियो को भी उन्होंने नष्ट कर दिया।
शिकायत के अनुसार, लड़की को कथित रूप से दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा गया, जबकि उसकी मां ने येदियुरप्पा के साथ लंबित बलात्कार के मामले के विवरण पर चर्चा की, जिसके बाद वरिष्ठ राजनेता ने उनसे कथित छेड़छाड़ की।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 14 जून को निचली अदालत द्वारा येदियुरप्पा के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी थी, जिसमें मुकदमे की कार्यवाही के दौरान भागने का कोई खतरा नहीं होने का हवाला दिया गया था।
चार्जशीट पॉक्सो एक्ट के मामलों के लिए नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट में दायर किया गया है। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जबकि नाबालिग के परिवार ने जांच की गति पर चिंता व्यक्त की है, दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।