इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिवंगत प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे अजेय सिंह द्वारा एचडीएफसी बैंक के एक उच्च अधिकारी के खिलाफ दो साल पहले यहां एक पुलिस थाने में दर्ज कराई गयी प्राथमिकी खारिज कर दी है और सिंह पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र श्रीवास्तव की खंडपीठ ने उस बैंक के उप महाप्रबंधक डीके गुप्ता की याचिका स्वीकार करते हुए बुधवार को यह आदेश पारित किया।
गुप्ता ने सिंह द्वारा 26 दिसंबर, 2014 को दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती देते हुए इस अदालत का रुख किया था। यह एफआईआर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा जैसे मामलों से संबंधित आईपीसी की विभित्र धाराओं के तहत शहर के कैंट पुलिस थाना में दर्ज कराई गई थी। गुप्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि यह प्राथमिकी उन पर दबाव डालने के लिए दर्ज कराई गई थी ताकि सिंह के खिलाफ वसूली की कार्यवाही रोकी जा सके। सिंह ने 16 मार्च, 2006 को लिए ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, सिंह ने अपनी कंपनी एटलांटिस मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर यह ऋण लिया था और ब्याज के साथ उन पर 40 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। इस अदालत ने गुप्ता की दलील से सहमति जताई और सिंह पर जुर्माना लगाते हुए उस एफआईआर को रद्द कर दिया।