मुजफ्फरनगर की स्थानीय अदालत ने दो हजार तेरह में मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान भाजपा सांसद भारतेन्दु सिंह और विधायक सुरेश राणा तथा विश्वहिन्दू परिषद नेता साध्वी प्राची सहित ग्यारह अभियुक्तों के खिलाफ ज़मानती वारंट जारी किया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक मजिस्टेªट सीताराम ने इन सभी अभियुक्तों को आगामी दो नवम्बर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जिले के कवाल कांड के बाद विगत इकत्तीस अगस्त दो हजार तेरह को इन सभी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जैसा कि मालूम है कि यह सभी नेता नंगला मन्दौर में हुई महापंचायत में शामिल थे और इनके भाषणों से हिंसा भड़की थी जिसमें लगभग साठ लोगों की मौत हो गयी थी।