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मोदी सरकार की ये इस योजना से मिलेगा इतने फीसदी मुनाफा….

नई दिल्ली, पिछले 5 साल में सरकार की जिन योजनाओं को लोगों ने हाथों-हाथ लिया उनमें से एक, सुकन्या समृद्धि स्कीम है. इस योजना के तहत आपको बेटी के लिए अकाउंट खोलने का मौका मिलता है और इस पर आपको 8.5 फीसदी ब्याज मिलता है.इसके साथ ही सेक्शन 80सी के तहत इस योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है. यानी सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. स्कीम से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है.

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इस स्कीम में अब तक दिया गया रिटर्न
1 अप्रैल, 2014: 9.1%

1 अप्रैल, 2015: 9.2%
1 अप्रैल, 2016 -30 जून, 2016: 8.6%
1 जुलाई, 2016 -30 सितंबर, 2016: 8.6%

1 अक्टूबर, 2016-31 दिसंबर, 2016 : 8.5%
1 जुलाई, 2017-31 दिसंबर, 2017 : 8.3%
1 जनवरी, 2018- 31 मार्च, 2018 : 8.1%
1 अप्रैल, 2018 – 30 जून, 2018 : 8.1%
1 जुलाई, 2018 – 30 सितंबर, 2018 : 8.1%
1 अक्टूबर, 2018 – 31 दिसंबर, 2018 : 8.5%
1 जनवरी 2019 – 31 मार्च, 2019 : 8.5%

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यह खाता बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम से खुलवा सकते हैं. इसे बेटी के जन्म से उसके 10 साल का होने तक खुलवाया जा सकता है. नियमों के मुताबिक, एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. यानी एक बच्ची के लिए दो खाते नहीं खोले जा सकते हैं. खाता खुलवाते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है. इसके साथ ही बेटी और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना पड़ता है.   इस स्कीम में किए जाने वाले निवेश पर टैक्स छूट के साथ इससे मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है.

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खाताधारक की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है. इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं. इसमें खाते में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. खाते से यह निकासी तभी संभव है, यदि अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले. अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है.

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 खाते में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रकम जमा कर सकते हैं, जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए पैसे जमा करने वाले और खाताधारक का नाम लिखना जरूरी है. खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी पैसे जमा कर सकते हैं. शर्त यह है कि उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो. अगर खाते में चेक या ड्राफ्ट से पैसे जमा किए जाते हैं तो क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा. जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह कैलकुलेशन होगा.

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यह खाता देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है. शर्त यह है कि जिस बेटी के नाम से खाता खुला है वह एक जगह से कहीं और शिफ्ट हो रही है. ट्रांसफर में कोई फीस नहीं लगती है. इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है. अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगा जहां खाता खोला गया है.

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