लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने बगैर अनुमति के रैली और जुलूस जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी।
आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार प्रत्याशी अनुमति लेने के बाद ही जुलूस एवं वाहनों से ही प्रचार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेशभर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी हैएजिसके तहत मुख्य रूप से प्रचार.प्रसार एवं निर्वाचन व्यय के बारे में आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
उन्होने बताया कि कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी जनसभाध्रैली करने से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग आफीसर से अनुमति प्राप्त करेंगे। इस अनुमति में जुलूस निकालनेए उसका रूटए उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या आदि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल और शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी दिशा.निर्देशों के अनुरूप फ्री एवं फेयर इलेक्शन कराये जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरीय टीमों तथा उडनदस्ताें ए स्थायी निगरानी टीमए वीडियों निगरानी टीमए वीडियो अवलोकन टीमए लेखा टीम मीडिया प्रमाणन मानीटरिंग टीमों का गठन किया जा चुका है।