लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के लिये नीति को अनुमोदित कर दिया है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि यह स्थानान्तरण नीति केवल वर्ष 2022-23 के लिए है जिसके तहत तबादले 30 जून तक किये जा सकेंगे। समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों द्वारा जिले में तीन वर्ष तथा मण्डल में सात वर्ष पूरे किये जाने पर स्थानान्तरण की व्यवस्था की गयी है।
उन्होने बताया कि समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत एवं समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किये जा सकेंगे। समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है। समूह ‘ग’ के कार्मिकों के पटल परिवर्तन/क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश दिनांक 13 मई, 2022 को कड़ाई से अनुपालन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला योजना से सम्बन्धित जनपदों एवं बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में तैनाती करके संतृप्तीकरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है।