रजिस्ट्री में साढ़े तीन करोड़ रुपये का भुगतान करे सहाराः सुप्रीम कोर्ट
September 5, 2016
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कार्पोरेशन को इसकी रजिस्ट्री में 3.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। सहारा ने कंज्यूमर कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अनुसार अधिकार देने में देरी करने पर 30 खरीदारों को भुगतान करना था। सुप्रीम कोर्ट ने गुडगांव के सहारा ग्रेस सोसाइटी के मामले में सहारा इंडिया कॉमर्शियल कार्पोरेशन को आठ हफ्तों में रजिस्ट्री में 3.5 करोड़ रुपये जमा करवाने के आदेश दिए हैं। कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को सहारा ने चुनौती दी थी जिसने फ्लैटों को देरी से देने के लिए सोसाइटी के 30 निवासियों को 3.3 करोड़ रुपये मुआवजा देने के लिए कहा था। इन लोगों को 2008 में ही फ्लैट मिल चुके हैं और वे यहां रह भी रहे हैं।