नई दिल्ली, सरकार ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत रत्न, पद्म सम्मान जैसे सम्मानों के संबंध में दिये गए आदेश के आलोक में इन पुरस्कारों से सम्मानित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय पुरस्कारों की उपाधि का अपने नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं करें।
लोकसभा में वी सेनगुट्टुवन के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1994 में 15 दिसंबर 1995 के आदेश में अन्य बातों के साथ साथ यह भी निर्देश दिया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों का उपयोग उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा किया जाता है तो इन पुरस्कारों को आरंभ करने संबंधी 4 अधिसूचनाओं में से प्रत्येक के विनियम 10 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दोषी व्यक्ति से उसे प्रदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार को जब्त कर लिया जायेगा। मंत्री ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति से इन पुरस्कारों से सम्मानित होने के बाद प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया जाता है और सलाह दी जाती है कि राष्ट्रीय पुरस्कारों का उपयोग उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में न करें।