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राहुल गांधी का इंटरव्यू दिखाना, टीवी चैनलों को पड़ा भारी, दर्ज होगी FIR

नयी दिल्ली, गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पूर्व कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी का साक्षात्कार प्रसारित करना टेलीविजन चैनलों पर भारी पड़ गया है।

चुनाव आयोग ने गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पूर्व कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी का साक्षात्कार प्रसारित करने वाले टेलीविजन चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। आयोग ने गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी को यह निर्देश देने के साथ ही टेलीविजन चैनलों से इस तरह का प्रसारण तत्काल रोकने को कहा है।

आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को कहा है कि वह ऐसे टेलीविजन चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई करें, जिन्होंने साक्षात्कार प्रसारित करके जन प्रतिनिधित्व कानून ;आरपीए, 1951 की धारा 126;एक बी का उल्लंघन किया है। आयोग का कहना है कि इस तरह का साक्षात्कार संबंधित कानून की धारा 126;तीन, के तहत इलेक्शन मैटर की श्रेणी में आता है और इसका प्रसारण धारा 126;एक बी का उल्लंघन है।

आयोग ने यह कार्रवाई उसे मिली शिकायतों के आधार पर की है। आयोग के अनुसार, उसे इस तरह की शिकायतें और रिपोर्ट मिली थी कि राज्य में कुछ टेलीविजन चैनलों ने उन क्षेत्रों में राहुल गांधी के एक इंटरव्यू का प्रसारण किया है, जिनमें दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। इस साक्षात्कार में गुजरात विधानसभा चुनाव से संबंधित बातें कही गयी हैं। इस तरह के साक्षात्कार का प्रसारण मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान नहीं किया किया जा सकता।

टेलीविजन चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के चुनाव आयोग के आदेश पर कांग्रेस ने आयोग को आड़े हाथ लिया है।कांग्रेस ने कहा कि आयोग में अगर हिम्मत है तो यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करे।

कांग्रेस ने कहा कि श्री मोदी ने नौ दिसंबर को गुजरात चुनाव के पहले चरण के दौरान लगातार अपने भाषणों में लोगों से भाजपा के लिए मतदान की अपील की जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। पर आयोग दोहरा मानदंड अपना रहा है। अगर इसमें हिम्मत है तो यह  मोदी के खिलाफ मामला दर्ज करे। तभी यह माना जायेगा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम कर रहा है।