हैदराबाद, ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के हित में केंद्र सरकार जल्दी ही एक कार्यकारी आदेश करने जा रही है। इस आदेश के जरिए ऐसे कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को दी। उन्होने बताया कि संसद के उचित तरीके से काम नहीं करने से कामगारों के हित में हम कुछ कदम बढ़ाने जा रहे हैं। सरकार ने ठेका मजदूर (नियमन एवं समापन) के नियम 25 और केंद्रीय नियम में बदलाव का फैसला लिया है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार श्रम कानूनों में सुधार करने और न्यूनतम मजदूरी से सर्वव्यापी मजदूरी की दिशा में कदम बढ़ाने के प्रयत्न में जुटी है। संसद में विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने से हम इसे एक कार्यकारी आदेश के जरिये अंजाम देंगे।”उन्होंने कहा कि यह नियम तैयार किया जा चुका है और मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। शीघ्र ही एक अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद राज्य सरकारें इस फैसले को लागू करेगी।