लखनऊ , लाकडाउन के चौथे चरण में प्रतिबंध के साथ व्यवसायिक और सामान्य गतिविधियों के लिये छूट दिये जाने के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जिला प्रशासन ने तय किया है कि बगैर मास्क धारण किये वाहन चालकों को ईधन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सरकार के आदेश के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है जिसे न मानने वालों के खिलाफ दंड और जुर्माने का प्रावधान है। महिला, बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़कर एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति नहीं निकलेंगे। यदि दो व्यक्ति निकलते हुए पाए जाएंगे तो उनका वाहन जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होने बताया कि विक्रेता बिना मास्क के व्यक्तियों को किसी भी दशा में समान नहीं देंगे। इसी तरह पेट्रोल पंप पर बिना मास्क वाले चालकों के वाहन में पेट्रोल नहीं डाला जायेगा। चार पहिया वाहनों में तीन सवारी से अधिक किसी भी दशा में नहीं चलेंगे।