वृंदावन की विधवाओं की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिये निर्देश

नई दिल्ली,  वृंदावन की विधवाओं की स्थिति को लेकर एक एनजीओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक 29 मार्च को होनी थी लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं हो पाई। अगली बैठक 13 अप्रैल को रखी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग को निर्देश दिया कि वे बैठक में अपना प्रतिनिधि भेजें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को करने का फैसला किया और केंद्र सरकार और महिला आयोग को निर्देश दिया कि वे बैठक के सुझावों से कोर्ट को अवगत कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान वृंदावन की विधवाओं की स्थिति पर गहरी चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कैसे हो सकती है? उनके विधवा होने पर उनका परिवार कैसे छोड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग को वृंदावन की विधवाओं की पूरी स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा था।

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