नई दिल्ली, एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि शराब पीकर वाहन चलाने के चलते होने वाली मौतों को गैर इरादतन हत्या के तौर पर शामिल करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत जरूरी कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मोटर वाहन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में कहा, शराब पीकर वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है..इस बुराई से सख्ती से निपटने की जरूरत है…
शराब पीकर वाहन चलाने को गैर इरादतन हत्या के तौर पर शामिल करने के लिए सरकार आवश्यक कानून में संशोधन कर सकती है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि यदि शराब पीकर वाहन चलाने वाला चालक कोई दुर्घटना करता है, उसके कृत्य को केवल लापरवाही के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उसे पहले से सोचे समझे अपराध के तौर पर लिया जाना चाहिए और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक को घटना के परिणाम के आधार पर भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सजा दी जानी चाहिए।