फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अम्बरीश त्रिपाठी ने 15 साल पुराने बवाल के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजीम भाई सहित 18 लोगों को दो-दो वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने बुधवार को 15 साल पुराने बवाल के मामले में साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजीम भाई सहित 18 लोगों को दो-दो वर्ष के कारावास तथा ढाई ढाई हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजीम भाई के नेतृत्व में नगर के सुभाष तिराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए बवाल मचाया गया था जिसमें सरकारी रोडवेज बसों के क्षतिग्रस्त करते हुए अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था।
पुलिस ने इस मामले में अजीम भाई, मुकेश वाल्मीकि, महबूब अजीज, योगेश गर्ग, आदर्श यादव, पप्पू यादव, नीरज यादव, उमेश यादव, राजकुमार राठौर, छुट्टन खा, असलम, आफताब, शादाब, जाकिर, गुड्डन, परवेज, चंद्रमोहन चक्रवर्ती तथा आमिर के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई थी।
पुलिस ने विवेचना कर सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अम्बरीश त्रिपाठी की अदालत में चला।