सरकारी आवासों से, अनधिकृत लोगों को निकालने के लिये, कानून में हुआ बदलाव
May 18, 2017
नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा आवंटित आवासों में अनधिकृत तौर पर रहने वाले मंत्रियों, सांसदों तथा नौकरशाहों से फौरान आवास खाली कराने के लिए बुधवार को एक कानून में बदलाव किया है।
केंद्रीय कोयला एवं विद्युत राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि लोग आधिकारिक आवासों में समय सीमा से अधिक अवधि तक ठहरने के लिए अदालतों का सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यक्तियों का निष्कासन) अधिनियम में संशोधन का फैसला लिया गया।
गोयल ने कहा कि मंत्री, सांसद व सरकारी अधिकारी जैसे लोग आधिकारिक पद पर न रहने के बावजूद आवास में ज्यादा समय तक टिके रहने के लिए प्रायः कानून का लाभ उठाते हैं। प्रस्तावित संशोधन का मकसद ऐसे लोगों से तुरंत आवास खाली कराना तथा समय सीमा से अधिक समय तक रहने पर उन पर जुर्माना लगाना है