नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में भारतीय प्रतिभूमि एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को सहारा समूह की संपत्तियों को बेचने का अधिकार मिलने के बाद अब सेबी ने इस पर अमल भी शुरु कर दिया है। जमीन के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहारा ग्रुप में फंसे निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए बरेली के मुडिया अहमद नगर में सहारा समूह की 176 एकड़ जमीन की नीलामी की जाएगी। सेबी की सूची में शामिल यह जमीन सहारा सिटी बसाने के लिए करीब 14 साल पहले 112 किसानों से खरीदी गई थी। सहारा समूह ने वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2002 के बीच बरेली के मुडिया अहमदनगर और आसपास के गांवों की यह 176 एकड़ जमीन खरीदी थी। सहारा सिटी बसाने के लिए प्रस्तावित साइट पर शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद ही यह प्रोजेक्ट नरम पड़ गया। अब इस जमीन का नए सर्किल रेट के हिसाब से आंकलन किया जा रहा है। सहारा के अधिकारी भी रजिस्ट्री ऑफिस तथा तहसील से प्लॉट वार सर्किल रेट के आधार पर ब्योरा तैयार करने में जुटे हैं। दो महीने पहले मुंबई स्थित ईडी कार्यालय के सहायक निदेशक ने 112 में से बरेली में सहारा की संपत्ति की 89 रजिस्ट्री का ब्योरा मांगा था, जिसमें उन दिनों खरीदी गई जमीन की कीमत करीब 80 करोड़ बताई गई थी।