शिमला, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी गई है। इस बारे आज कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार यदि कोई तबादला जरूरी हुआ तो वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है। इसमें पदोन्नति, रिटायरमेंट के बाद खाली पदों, सृजित नए पदों पर सीएम जयराम ठाकुर की मंजूरी के बाद तबादला आदेश जारी किए जा सकेंगे। इसके अलावा दुर्गम, कठिन और हार्ड एरिया में खाली पदों को भरने के लिए भी मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद तबादला हो सकेगा।
इसके अलावा अन्य तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये आदेश सरकार के सभी विभागों, निगमों, बोर्ड और यूनिवर्सिटी के कर्मियों पर लागू होंगे।