नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल शीर्ष न्यायालय करेगा। न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2014 को पारित आदेश पर फिर से गौर नहीं करेगी जिसमें कहा गया था कि कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान विशेष अदालत के किसी भी अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई केवल न्यायालय करेगा।