सुप्रीम कोर्ट ने EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर दिया ये निर्णय
November 23, 2018
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह मतपत्रों के इस्तेमाल से संबंधित याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईवीएम की बजाय मतपत्रों के इस्तेमाल संबंधी जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं बताकर खारिज कर दी। गैर सरकारी संगठन न्याय भूमि ने याचिका दायर करके चुनाव आयोग को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह मतपत्रों के जरिये मतदान कराने का निर्देश देने की अपील की थी।
शीर्ष न्यायालय ने न्याय भूमि की इन दलीलों से सहमति नहीं जतायी कि ईवीएम का दुरूपयोग हो सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया थाए हर प्रणाली और मशीन का उपयोग तथा दुरूपयोग दोनों हो सकता है। आशंकाएं सभी जगह होंगी।