नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के गृह सचिवों को निर्देश दिया कि वे पुलिस सेवाओं में सभी स्तरों पर रिक्त पदों का ब्योरा देते हुए हलफनामा दायर करें। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पुलिस सेवाओं में रिक्तियां एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभी राज्य चार सप्ताह के भीतर हलफनामे दायर करें।
न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की भी भागीदारी वाली पीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई राज्य हलफनामा दायर नहीं करता है तो उसे मामले को निपटाने में अदालत की मदद के लिए आवश्यक रिकॉर्ड के साथ गृह सचिवों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पीठ ने कहा, मुद्दे के महत्व के मद्देनजर हम चाहते हैं कि सभी राज्य सरकारों के गृह सचिव आवश्यक स्थिति दर्शाते हुए हलफनामे दायर करें। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में, हम प्रतिवादी संख्या एक (केंद्र) को निर्देश देते हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर सभी राज्य सरकारों के गृह सचिवों को इस आदेश से अवगत कराए। शीर्ष अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया है कि सभी राज्यों में सभी स्तरों पर पुलिस सेवाओं में बड़े पैमाने पर रिक्तियों के चलते देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। याचिकाकर्ता ने पीठ के समक्ष दावा किया कि देशभर में पुलिस सेवाओं में करीब 5.42 लाख रिक्तियां हैं।