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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, लालू को झटका, हर केस का अलग से होगा ट्रायल

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने  चारा घोटाले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली है और चारा घोटाले में हर केस का अलग से ट्रायल चलाने का फैसला दिया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। अब लालू पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कोर्ट ने ट्रायल को 9 महीने के भीतर खत्म करने का भी निर्देश दिया है।

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सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द किया जिसमें चारा घोटाला मामलों में से एक में दोष सिद्धि के बाद लालू और अन्य के खिलाफ मुकदमों पर रोक लगा दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के निष्कर्षाें में समरूपता होनी चाहिए और मामले में विभिन्न आरोपियों पर अलग-अलग राय नहीं देनी चाहिए ।

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उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में विलंब के लिए सीबीआई की खिंचाई भी की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीबीआई निदेशक को इस महत्वपूर्ण मामले की ओर ध्यान देना चाहिए था और मामले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपनी चाहिए थी।

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 नब्बे के दशक में बिहार में  लगभग साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये का चारा घोटाला हुआ था। वर्ष 1996 में सामने आए इस मामले में लालू यादव के अलावा कुल 47 आरोपी थे लेकिन लंबे समय से चल रही अदालती कार्यवाही के दौरान 15 आरोपियों की मौत हो गई।

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